मेरठ चर्चित ‘नीला ड्रम कांड’: सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में कैपिटल अपील स्वीकार, 30 नवंबर को होगी सुनवाई

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आगरा/प्रयागराज।

मेरठ के बहुचर्चित ‘नीला ड्रम कांड’ में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए मुस्कान और साहिल की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ कैपिटल अपील दाखिल की गई है।

न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने अपील को विचारार्थ स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है।

अपीलकर्ताओं की ओर से अदालत से सीधे दोषमुक्ति की गुहार लगाई गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संदीप कुमार दुबे के अनुसार, इस कैपिटल अपील में अंतरिम जमानत की मांग नहीं की गई है, बल्कि पूरे मामले में दोषमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

बचाव पक्ष का तर्क है कि घटना का कोई सीधा गवाह या प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं है, और अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की कड़ियों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने और पेपर बुक तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद 30 नवंबर को खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी।

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मनीष वर्मा
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