आगरा में प्लॉट की दीवार ढहने से महिला की मौत के मामले में प्लॉट मालिक की जमानत अर्जी निरस्त

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आगरा।

थाना शाहगंज क्षेत्र में एक प्लॉट की दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत होने के मामले में अदालत ने आरोपी प्लॉट मालिक को राहत देने से इंकार कर दिया है।

जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्लॉट मालिक विजय सिंह की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

अभियोजन पक्ष और दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना 13 जून 2026 की है। वादी मुकदमा संजय ने आरोप लगाया था कि देवरेठा, थाना शाहगंज निवासी आरोपी विजय सिंह (पुत्र मोती लाल) अपने प्लॉट पर ट्रक से चंबल मंगाकर जेसीबी की मदद से उसे ऊपर फिंकवा रहा था। इसी दौरान चंबल के दबाव से प्लॉट की भारी दीवार अचानक ढह गई।

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वादी संजय अपने परिवार के साथ आरोपी की इसी दीवार के सहारे त्रिपाल लगाकर रहता था। दीवार गिरने के कारण वादी की पत्नी श्रीमती गीता मलबे के नीचे दब गईं और उनकी मृत्यु हो गई।

इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि घटना के तीन दिन बाद जब मलबे से बदबू आनी शुरू हुई, तब जाकर वादी की पत्नी का शव वहां से बरामद किया जा सका।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना शाहगंज पुलिस ने आरोपी प्लॉट मालिक विजय सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से आरोपी 18 जून से जिला कारागार में निरुद्ध है।

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अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान, शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने घटना की प्रकृति, लापरवाही और शव के तीन दिन बाद बरामद होने के तथ्यों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

जिला जज ने शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी विजय सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित किया।

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विवेक कुमार जैन
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