टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सेवा चयन आयोग से तीन हफ्ते में मांगा हलफनामा

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आगरा/प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा में विवादित और गलत प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

न्यायालय ने आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह इस मामले में आगे क्या निर्णय लेने जा रहा है, इसे तय करके तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करे।

यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने अभ्यर्थी आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा टीजीटी अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा में पूछे गए कुल 41 प्रश्नों की शुद्धता और उनके उत्तरों को चुनौती दी गई है।

अदालत में हाजिर हुए आयोग के सचिव व परीक्षा नियंत्रक:

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक सुनवाई के दौरान अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए। न्यायालय ने अधिकारियों की उपस्थिति में परीक्षा में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा की।

न्यायालय के प्रमुख निर्देश एवं आगामी प्रक्रिया

* हलफनामा दाखिल करने का आदेश: हाईकोर्ट ने यूपी शिक्षा चयन आयोग से तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि विवादित प्रश्नों के संबंध में आयोग क्या कदम उठाने जा रहा है।

* 8 प्रश्नों पर समय से जवाब: कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह 17 अगस्त से पहले शेष बचे 8 विवादित प्रश्नों को लेकर याची के अधिवक्ता को अपना जवाब उपलब्ध कराए।

* आपत्ति का अवसर: समय से जवाब देने का निर्देश इसलिए पारित किया गया है ताकि याची के अधिवक्ता उन 8 प्रश्नों के उत्तरों पर भी अपनी कानूनी आपत्ति दाखिल कर सकें।

* अगली सुनवाई की तिथि: न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 01 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है।

अभ्यर्थियों के लिए यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग के हलफनामे और आगामी 01 सितंबर 2026 की सुनवाई से टीजीटी अंग्रेजी विषय की भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम और मूल्यांकन की दिशा तय होगी।

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मनीष वर्मा
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