आगरा ।
थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस ने एक अधिवक्ता और उनके परिजनों पर जानलेवा हमला करने तथा लूटपाट की घटना को अंजाम देने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत (जेल) भेज दिया गया है। यह घटना बीते 3 मई को घटित हुई थी।
प्राप्त जानकारी और थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी मुकदमा अधिवक्ता जल सिंह परिहार ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया था कि 3 मई 2026 को वह अपने परिजनों के साथ अपने पैतृक गांव सोनोठी गए हुए थे।
वापसी के सफर के दौरान आरोपी मूलचंद और लाखन (पुत्रगण नवल सिंह, निवासी ग्राम सोनोठी) ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया।
वादी का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और लोहे के पाइप से लैस होकर उन पर, उनकी पत्नी, मां और पुत्र पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने न केवल बुरी तरह मारपीट की बल्कि उनकी कार के टायर भी पंचर कर दिए ताकि वे लोग मौके से निकल न सकें।
Also Read – घर में घुसकर महिला से मारपीट, अदालत के आदेश पर पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश

लूटपाट की घटना को भी दिया गया अंजाम
अधिवक्ता जल सिंह परिहार की ओर से दी गई तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने मारपीट के दौरान उनकी पत्नी और पुत्र की सोने की चेन, चार मोबाइल फोन और अधिवक्ता की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी लूट ली।
अदालत के आदेश पर हुई जेल की कार्रवाई:
मामले की गंभीरता को देखते हुए फतेहपुर सीकरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी मूलचंद और लाखन को हिरासत में ले लिया।
पुलिस द्वारा कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपियों को अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें जेल भेज दिया गया है।
पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा उपभोक्ता आयोग ने बीमा क्लेम खारिज करने पर इफको टोकियो पर लगाया हर्जाना, ब्याज सहित भुगतान का आदेश - October 24, 2026
- साक्ष्य के अभाव में चेक बाउंस के आरोप से महाराष्ट्र का व्यापारी दोषमुक्त - October 24, 2026
- भैंस चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी सोनू की जमानत अर्जी की मंजूर, रिहाई के आदेश - October 22, 2026




