आगरा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम, आगरा ने वाहन दुर्घटना क्लेम को अनुचित रूप से खारिज करने के मामले में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।
आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ ने परिवादिनी अनामिका पुरी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर 7,63,078/- रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही मानसिक संताप के लिए 20,000/- रुपये और वाद व्यय के रूप में 10,000/- रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।
मामले के अनुसार, बेलनगंज निवासी अनामिका पुरी की महिंद्रा एक्सयूवी 500 कार 27 नवंबर 2022 को भगवान टॉकीज फ्लाईओवर पर ईंट से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।
दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मरम्मत का एस्टीमेट वाहन के घोषित बीमा मूल्य (आईडीवी) 10,90,111/- रुपये के 75 प्रतिशत से अधिक का बना, जिससे मामला टोटल लॉस की श्रेणी में आ गया।
इसके बावजूद बीमा कंपनी ने यह आरोप लगाते हुए क्लेम बंद कर दिया कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए और सर्वेयर रिपोर्ट में खर्चों में भारी अंतर है।
साथ ही कंपनी ने एक गवाह के बयान के आधार पर चालक के शराब के नशे में होने का तर्क भी रखा।
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आयोग ने पत्रावली और पुलिस जीडी विवरण का अवलोकन करने के बाद पाया कि दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस ने चालक को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया था और घटना के समय शराब पीने या मेडिकल परीक्षण में नशे की पुष्टि का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं था।
आयोग ने माना कि जिस गवाह के बयान पर क्लेम खारिज किया गया, वह मौके पर उपस्थित ही नहीं थी। आयोग ने बीमा कंपनी के इस कृत्य को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार करार दिया।
आदेश के तहत निर्धारित 45 दिन की अवधि में भुगतान न किए जाने की स्थिति में बीमा कंपनी को 15 सितंबर 2023 से 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
इसके अलावा परिवादिनी को वाहन के साल्वेज के निस्तारण की स्वतंत्रता भी दी गई है। परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता जसमीत सिंह आहूजा और बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता अखिलेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।
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