आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का सख्त फैसला, क्लेम खारिज करने पर मनीपाल सिग्ना को देने पड़ें 1.47 लाख रुपये 

आगरा के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा गलत तरीके से क्लेम खारिज करने के मामले में परिवादी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस आदेश के अनुपालन में बीमा कंपनी को कुल 1,47,311 रुपये का भुगतान परिवादी को करना पड़ा है। आगरा के सैनिक नगर निवासी आलोक […]

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