आगरा की एक विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, धन हड़पने और बाद में महिला के पति के साथ जानलेवा मारपीट करने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय संगीता कुमारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश पारित किया है।
थाना एकता में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, वादिया और आरोपी आशीष कुमार पुत्र भारत सिंह, निवासी नगला कली के बीच पूर्व में प्रेम संबंध थे।
पीड़िता का आरोप है कि आशीष ने जीवन भर साथ निभाने का झूठा वादा किया था। इसी झांसे में रखकर उसने वादिया के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका कीमती सामान व धन भी हड़प लिया।
कुछ समय पश्चात एक सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से पीड़िता का विवाह किसी अन्य युवक के साथ हो गया।
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पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, विवाह के बाद 5 जुलाई 2026 को जब पीड़िता अपने पति के साथ अपने मायके आई हुई थी, तब पूर्व प्रेमी आशीष ने वहां पहुंचकर विवाद किया।
आरोप है कि आशीष ने वादिया के पति के साथ बुरी तरह मारपीट की और गला दबाकर उसकी जान लेने का भी प्रयास किया।
इस गंभीर मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी आशीष कुमार ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
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सुनवाई के दौरान वादिया की ओर से पेश हुए अधिवक्ता बरूण कुमार शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए आरोपी के कृत्य को गंभीर अपराध बताया और दलील दी कि ऐसे मामलों में जमानत देने से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय संगीता कुमारी ने अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सिरे से निरस्त कर दिया।
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