आगरा।
अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2, आगरा ने धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े एक मामले में लगातार अदालत से गैरहाजिर चल रहे आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए ताजगंज थाना प्रभारी को गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए हैं।
न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा 1 सितंबर 2026 को जारी आदेश पत्र के अनुसार, अदालत में गौरव अग्रवाल बनाम दिव्यांशु राय का मुकदमा लंबित है।
न्यायालय ने पाया कि आरोपी दिव्यांशु राय पुत्र श्री अरुण राय, जो कि फतेहाबाद रोड स्थित होटल गायत्री (थाना ताजगंज) का निवासी है, पिछली कई न्यायिक तिथियों से लगातार अदालत से गैरहाजिर चल रहा है।
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अदालती कार्यवाही में सहयोग न करने और लगातार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
न्यायालय ने ताजगंज थाना अध्यक्ष को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आरोपी को दिनांक 30 सितंबर 2026 को या इससे पूर्व अविलंब व त्वरित गति से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष भेजना सुनिश्चित करें।
इस आदेश के बाद अब ताजगंज पुलिस को निर्धारित तिथि से पहले आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी होगी।
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