बल्बा, मारपीट, गाली गलौज धमकी देने का था आरोप
नामांकन जलूस के दौरान जूता व्यवसायी के साथ की थी घटना
वादी मुकदमा एवं अन्य गवाह के मुकरने पर आरोपी हुये बरी
आगरा 30 अक्टूबर ।
बल्बा ,मारपीट, गाली गलौज एवं धमकी देने के मामले में आरोपित पूर्व मंत्री चौधरी बशीर पुत्र मो.हनीफ निवासी ढोलीखार, थाना मंटोला सहित 28 आरोपियों को सबूत के अभाव में एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
Also Read – आगरा में 7 वर्षीया अबोध बालिका से दुराचार, हत्या एवं अन्य आरोप में अदालत ने आरोपी को सुनाई फाँसी की सजा
थाना नाई की मंडी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा हनी मगन प्रोप्राइटर टॉप फ्रेंड्स शू कंपनी ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि 6 फरवरी 2012 की दोपहर 12 बजें करीब चौधरी बशीर का चुनाव में नामांकन हेतु जलूस इलाके से निकल रहा था। जिसमे दो तीन हजार व्यक्ति शामिल थे। हाकी डंडो से लैस युवक चौधरी बशीर के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे।

जलूस सदर भट्टी रोड स्थित वादी के प्रतिष्ठान टॉप फ्रेंड्स शू कंपनी के सामने से गुजरने पर जलूस में शामिल लोगों ने अकारण ही वादी को उसके प्रतिष्ठान से खींच उसके साथ गाली गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर, खालिद, बाबू उर्फ मो.शारिक, इरफान,आरिफ, गुड्डू उर्फ फैजान, इमरान, मोनू उर्फ फुरकान, तौकीर, फैसल, प्रिंस उर्फ शाहआलम, सगीर अहमद, उर्फ सगीरो, बंटू उर्फ शमशाद, संटू उर्फ एजाजुद्दीन, शाहिद, गुड्डू उर्फ मुबीन, वाहिद, निजामों, मुबीन अहमद, अलाउद्दीन, मुस्तकीम, मोनू उर्फ मुनीर, मिस्बाह, फिरोज, मुईन उर्फ मो.मुहिम, असलम, नोशाद, पप्पू उर्फ मो.जाहिद एवं शाहिद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था ।
आरोपी शाहिद की मृत्यू हो जाने पर अदालत ने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी।
Also Read – अपहरण, दुराचार, पॉक्सो एक्ट आरोपी की जमानत स्वीकृत
अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा हनी मगन, कमल चोपड़ा, विवेचक रामेंद्र कुमार एवं पुलिस कर्मी राम कुमार को बतौर गवाह अदालत में पेश किया गया।
गवाही के दौरान वादी मुकदमा एवं उसक गवाह कमल चोपड़ा द्वारा मुकर जाने एवं आरोपियो के अधिवक्ता रोहित राठौर एवं मंजू सिंह के तर्क पर एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा में चल रहे कामाख्या माता मंदिर विवाद ने वादी ने न्यायालय से की अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग, अगली सुनवाई 1 अगस्त को - July 14, 2026
- आगरा सीजेएम कोर्ट में भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने पर दरोगा पर गिरी गाज, सीजेएम ने थानाध्यक्ष को किया तलब - July 11, 2026
- साक्ष्य के अभाव और पुलिस की दोषपूर्ण विवेचना के चलते एटीएम धोखाधड़ी का आरोपी बरी - July 11, 2026




