दुराचार और अवैध धर्म परिवर्तन के आरोपी की जमानत स्वीकृत

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आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र से जुड़े दुराचार और अवैध धर्म परिवर्तन के एक मामले में जिला जज ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश जारी किए हैं।

थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मुकदमे के अनुसार वादिया ने आरोप लगाया था कि आरोपी गुलशेर पुत्र बफाती, निवासी चूड़ी बाजार, फतेहपुर सीकरी ने उसे प्रेम प्रसंग में फंसाकर एक बच्चे की मां बना दिया।

वादिया का आरोप था कि बच्चे को अपनाने की बात कहने पर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और बाद में उसका परित्याग कर दिया गया, जिसके कारण वादिया ई-रिक्शा चलाकर स्वयं और अपने बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए विवश हो गई।

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शिकायत के अनुसार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जब वह जमानत पर बाहर आया, तो उसने वादिया पर समझौते का दबाव बनाया।

इसके अलावा, आरोपी के पिता द्वारा वादिया के नाम मकान का बैनामा करने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उस संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में आया कि वादिया पूर्व में भी आरोपी के विरुद्ध आठ मुकदमे दर्ज करा चुकी है।

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जिला जज ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली और उसे रिहा करने के आदेश दिए।

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विवेक कुमार जैन
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