आगरा ।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-4) माननीय पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पारिवारिक विवाद के चलते जीजा की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में नामजद साले और उसके दो अन्य साथियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश दिए हैं।
थाना खंदौली में दर्ज एफआईआर के अनुसार, नगला ब्रजलाल (थाना खंदौली, जिला आगरा) निवासी वादी ब्रज किशोर ने पुलिस को बताया था कि 8 जुलाई 2019 को उसका भाई प्रेम किशोर उर्फ राजेश कुमार अपनी मेडिकल की दुकान पर बैठा था।
इसी दौरान आगरा की ओर से आई एक कार से उतरकर आरोपियों ने वादी के भाई को गोली मार दी। घटना के समय वादी के दूसरे भाई नवल किशोर और भतीजे मनोज ने दौड़कर हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी कार में सवार होकर भाग निकले।
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गंभीर रूप से घायल प्रेम किशोर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।
घटना के बाद पुलिस द्वारा की गई विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि मृतक का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था।
पुलिस जांच में यह आरोप लगाया गया कि इसी रंजिश को लेकर मृतक के साले देवेंद्र पाल सिंह उर्फ मुनेश उर्फ शास्त्री (निवासी सिकंदरपुर, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद) ने अपने दो साथियों, अनिल बघेल और कप्तान सिंह (निवासीगण नाई की सराय, थाना खंदौली) के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया।
न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष को उस समय बड़ा झटका लगा जब घटना के चश्मदीद गवाह, मृतक के भाई नवल किशोर और भतीजे मनोज अदालत में अपने पूर्व में दिए गए बयानों से मुकर गए (होस्टाइल हो गए)।
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आरोपियों की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे अधिवक्ता योगेश शुक्ला और गुंजन अग्रवाल ने गवाहों के मुकरने का हवाला देते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए।
बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और मुख्य गवाहों के अपने बयानों से पलट जाने के कारण, साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप से बरी करने का फैसला सुनाया।
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