आगरा।
लूटे गए 15 मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल बरामद होने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले की पृष्ठभूमि अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला थाना एत्माद्दौला से जुड़ा है।
वादी मुकदमा उपनिरीक्षक राहुल कुमार ने 23 जून 2021 को पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी रोबिन पुत्र धनपाल सिंह को गिरफ्तार किया था।
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रोबिन थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के अंतर्गत अमर दास बाबा की बगीची का निवासी है।
पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों की निशानदेही पर लूट के 15 मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिलें बरामद की थीं, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा।
अदालत का फैसला इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) माननीय विकास गोयल की अदालत में हुई।
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न्यायालय में अभियोजन अधिकारी (पीओ) अमन प्रसाद ने पुलिस की कार्रवाई और साक्ष्यों के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने गवाहों के बयानों और अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी रोबिन को लूट का माल रखने का दोषी पाया।
न्यायाधीश माननीय विकास गोयल ने दोषी रोबिन को 3 वर्ष की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं, इस प्रकरण में शामिल अन्य दो आरोपियों, कुलदीप यादव और पुष्पेंद्र, की पत्रावली अदालत द्वारा पहले ही पृथक (अलग) कर दी गई थी।
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