नाबालिग के अपहरण में सहयोग करने के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास, कोर्ट ने लगाया आर्थिक दंड

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आगरा

आगरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला जज माननीय यशवंत कुमार सरोज ने 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण में सहयोग करने के आरोपी छोटू को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने जेल की सजा के साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना थाना एत्माद्दौला क्षेत्र की है। वादिनी द्वारा दर्ज कराए गए मामले के अनुसार, 27 अप्रैल 2014 की सुबह उनकी 14 वर्षीय बहन दूध लेने के लिए घर से निकली थी।

काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान गवाहों ने बताया कि किशोरी को आरोपी छोटू और उसका एक अन्य साथी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए हैं।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादिनी के घर पर चेन बनाने का कार्य होता था और आरोपी वहां काम करने के लिए आया करते थे।

मामले का मुख्य आरोपी घटना के समय नाबालिग था, जिसके कारण उसकी पत्रावली को अलग कर सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया था। आरोपी छोटू के विरुद्ध अदालत में विचारण जारी रहा।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ऋषभ कुमार जैन ने प्रभावी पैरवी की।

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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष पीड़िता और वादिनी सहित कुल छह गवाह पेश किए गए।

अदालत ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छोटू को अपहरण के कृत्य में सहयोग करने का दोषी पाया और उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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विवेक कुमार जैन
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