आगरा 14 नवंबर ।
आर्य संस्कृति संरक्षण के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामाख्या माता@कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई आगरा के लघुवाद न्यायालय में हुई।
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वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछली सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर को विपक्षी संख्या- 2 प्रबंधन कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती व विपक्षी संख्या-3 प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद ने केस को खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अधीन प्रार्थना पत्र दिया था कि वादीगण ने वाद पत्र के सबूत दाखिल नहीं किये है इसलिए केस खारिज किया जाय।

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जिस पर वादीगण की तरफ से उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ सबूत दाखिल कर दिए गए जिसपर बहस की तिथि 6 दिसम्बर नियत की है।
आज दौरान सुनवाई वादी अधिवक्ता नरेश सिकरवार, अजय प्रताप सिंह व विपक्षी अधिवक्ता अविनाश शर्मा, राशिद सलीम शम्शी न्यायालय में उपस्थित रहे।
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