आगरा 14 नवंबर ।
आर्य संस्कृति संरक्षण के कामाख्या माता मंदिर केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामाख्या माता@कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई आगरा के लघुवाद न्यायालय में हुई।
Also Read – आगरा के जिलाधिकारी ने किया राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) का औचक निरीक्षण
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछली सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर को विपक्षी संख्या- 2 प्रबंधन कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती व विपक्षी संख्या-3 प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद ने केस को खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अधीन प्रार्थना पत्र दिया था कि वादीगण ने वाद पत्र के सबूत दाखिल नहीं किये है इसलिए केस खारिज किया जाय।

Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में लंबित जांच पर गंभीर, पुलिस महानिदेशक से किया जवाब तलब
जिस पर वादीगण की तरफ से उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ सबूत दाखिल कर दिए गए जिसपर बहस की तिथि 6 दिसम्बर नियत की है।
आज दौरान सुनवाई वादी अधिवक्ता नरेश सिकरवार, अजय प्रताप सिंह व विपक्षी अधिवक्ता अविनाश शर्मा, राशिद सलीम शम्शी न्यायालय में उपस्थित रहे।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin






