चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी को किया तलब, 7 सितंबर को पेश होने के आदेश

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा ।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-9 (एसीजेएम) माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने 1 लाख 97 हजार रुपये के चेक बाउंस (चेक अनादरण) के एक मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को तलब किया है।

न्यायालय ने आरोपी को आगामी 7 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।

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न्यायालय में दर्ज मामले के अनुसार, परिवादी पंकज शर्मा निवासी शांतिपुरम, बोदला, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से विपक्षी आकाश पाठक के विरुद्ध यह मुकदमा दायर किया था।

आरोपी आकाश पाठक पुत्र राम मोहन पाठक, सेक्टर 11 आवास विकास, थाना सिकंदरा, जिला आगरा का निवासी है।

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वादी पक्ष का आरोप है कि विपक्षी द्वारा दिया गया 1 लाख 97 हजार रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस (डिसऑनर) हो गया।

परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने आरोपी आकाश पाठक के खिलाफ संज्ञान लिया और उसे आगामी 7 सितंबर के लिए अदालत में तलब करने के आदेश पारित किए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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