पुलिस दल पर हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश

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आगरा ।

जिला जज की अदालत ने पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने और फायरिंग करने के आरोपी शिवम बघेल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए। आरोपित शिवम बघेल पुत्र रमन बघेल, ग्राम करबना, थाना ताजगंज, जिला आगरा का निवासी है।

थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार, 28 अप्रैल 2025 को प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह अपने अधीनस्थ पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे।

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इस दौरान मुखबिर से बदमाशों की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों की मोटरसाइकिल रुकवाने का प्रयास किया।

आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके जवाब में पुलिस की गई कार्रवाई में गोली पैर में लगने से आरोपी शिवम बघेल और उसका साथी प्रियांशु उर्फ प्रांशु यादव घायल हो गए थे।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं राम प्रकाश शर्मा, पुष्पेंद्र पचौरी और पवन कुमार ने अदालत के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किए।

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बचाव पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह हवाला दिया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में पुलिसकर्मी गिरेंद्र के शरीर पर गोली का कोई घाव या चोट नहीं पाई गई है।

अदालत ने मामले के तथ्यों, पुलिसकर्मी के मेडिकल परीक्षण में गोली का घाव न मिलने और अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए आरोपी शिवम बघेल की जमानत स्वीकृत कर ली तथा उसकी रिहाई के निर्देश दिए।

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विवेक कुमार जैन
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