शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता के आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश

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आगरा ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-11) माननीय राज मंगल सिंह यादव की अदालत ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करने के मामले में आरोपित हर्ष शर्मा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश पारित किया। आरोपित हर्ष शर्मा पुत्र राम किशन, शंभू नगर, टूंडला, जिला फिरोजाबाद का निवासी है।

अभियोजन पक्ष और थाना एत्मादपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, इस मामले के वादी हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने आरोप लगाया था कि 18 सितंबर 2024 की रात करीब 10:30 बजे वह अपने साथी पुलिसकर्मी विजलेश के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे।

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इसी दौरान होटल राज रसोई में चेकिंग करते समय वहां मौजूद हर्ष शर्मा ने नशे की हालत में वादी के साथ गाली-गलौज की और थप्पड़ मार दिया।

दर्ज मुकदमे में यह भी आरोप था कि आरोपी ने अपने हाथ में पहने कड़े से पुलिसकर्मी पर प्रहार किया, उनकी वर्दी पकड़कर खींची और नेम प्लेट तोड़ दी।

इस दौरान आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि उसके चाचा फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष हैं और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके बाद आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

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अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह मुख्य बिंदु रखा कि मेडिकल रिपोर्ट में पुलिसकर्मी को किसी भी प्रकार की चोट लगने का कोई उल्लेख नहीं है।

अदालत ने मामले की परिस्थितियों, मेडिकल रिपोर्ट में चोट की पुष्टि न होने और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी हर्ष शर्मा की जमानत स्वीकृत कर ली और उसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए।

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विवेक कुमार जैन
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