देरी से दाखिल याचिका पर याची को कानूनी राय लेने की दी मोहलत
आगरा/ प्रयागराज 20 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल करने में हुई देरी की माफी अर्जी की पोषणीयता के मुद्दे पर याची को कानूनी राय प्राप्त करने के लिए समय प्रदान किया है।
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याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर को होगी है।
कोर्ट ने कहा है कि चुनाव याचिका के दाखिले में देरी की माफी की अर्जी स्वयं में ग्राह्य नहीं है।याची स्वयं अदालत में है इसलिए वह इस मुद्दे पर कानूनी सलाह लें ले।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने विजय नंदन की चुनाव याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका पहली बार तीन सितंबर को पेश की गई थी। जिसपर 19 दिन की देरी से दाखिल होने की रिपोर्ट दी गई। हालांकि याचिका दाखिल करने में देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है ।
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कोर्ट ने याची से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर कानूनी राय लेना चाहते हैं या समय लेना चाहते हैं। याची ने समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

चुनाव याचिका में पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने उसका नामांकन मनमाने ढंग से खारिज कर दिया था।
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