आगरा ।
आगरा की एक अदालत ने सगे रिश्तों को कलंकित करने वाले धोखाधड़ी के एक मामले में कड़ा रुख अपनाया है।
अपनी ही चचेरी बहन से कृषि भूमि खरीदकर उसे 14 लाख 35 हजार रुपये का बोगस चेक देने के आरोपी भाई को अदालत ने मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) कोर्ट संख्या 9 के न्यायाधीश माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने आरोपी रविंद्र कुमार को आगामी 6 जुलाई के लिए समन जारी करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, थाना सिकंदरा क्षेत्र के ग्राम लोह करेरा निवासी वादिया श्रीमती ऊषा देवी पत्नी पप्पू ने अपने अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में एक परिवाद दायर किया था।
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वादिया का आरोप है कि उसके मायके ग्राम सिरौली में उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि थी। उसके ताऊ विजय पाल सिंह के बेटे रविंद्र कुमार ने उस जमीन को खरीदने की इच्छा जताई। दोनों के बीच जमीन का सौदा 14 लाख 35 हजार रुपये में तय हुआ।
तय सौदे के मुताबिक, 7 जनवरी 2025 को तहसील किरावली में रविंद्र कुमार ने वादिया से अपने नाम जमीन का बैनामा (रजिस्ट्री) करवा लिया और भुगतान के एवज में उक्त धनराशि का एक चेक वादिया को सौंप दिया।
वादिया ने जब भुगतान प्राप्त करने के लिए उस चेक को पंजाब नेशनल बैंक की रुनकता शाखा में अपने खाते में लगाया, तो बैंक ने खाते में पर्याप्त धनराशि न होने (बाउंस होने) के कारण चेक वापस कर दिया।
इसके बाद पीड़िता ने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों का वास्ता देते हुए कई बार अपने भाई से अपनी जमीन के पैसों की मांग की। लेकिन आरोपी भाई ने हर बार टालमटोल की और अंत में रुपये देने से साफ मना कर दिया। भाई से कोई राहत न मिलने पर पीड़िता ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान वादिया के अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा के विधिक तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला सही पाते हुए, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने आरोपी रविंद्र कुमार निवासी ग्राम सिरौली, आगरा को अदालत में हाजिर होने के लिए आदेशित किया है।
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