आगरा ।
आगरा की एक अदालत ने जमानत मिलने के बाद फरार हुए अपहरण के आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
अपनी 14 वर्षीया नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोपी जीजा के अदालत में पेश न होने पर अपर जिला जज (एडीजे) कोर्ट संख्या 19 के न्यायाधीश माननीय लोकेश कुमार ने संपत्ति कुर्क करने के निर्देश जारी किए हैं।
अदालत ने लोहामंडी थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि वह आरोपी की एक लाख रुपये तक की संपत्ति कुर्क कर मौके पर ही बेचें और उससे प्राप्त धनराशि को अदालत में जमा कराएं।
मामले के अनुसार, थाना लोहामंडी में आरोपी राम कुमार सोनी पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी कटरा बाजार, राया, जिला मथुरा के खिलाफ उसकी ही सास ने मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप था कि राम कुमार अपनी उम्र से आधी यानी 14 साल की नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर अपने साथ चेन्नई भगा ले गया था।
इस मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद से वह लगातार अदालत की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने लगा।
आरोपी के कोर्ट में हाजिर न होने पर अदालत ने पूर्व में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) और फरारी की घोषणा के आदेश जारी किए थे।
अदालत ने आरोपी के जमानतदार राजवीर के खिलाफ भी कार्रवाई का नोटिस दिया था, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया कि जमानत के समय दिए गए पते पर राजवीर नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। जमानतदार का पता फर्जी पाए जाने पर कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया।
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इसके बाद वादिया के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एडीजे 19 माननीय लोकेश कुमार ने जमानत के समय आरोपी द्वारा प्रस्तुत किए गए एक लाख रुपये के बंध पत्र (जमानत राशि) की वसूली के आदेश दिए।
कोर्ट ने लोहामंडी पुलिस को निर्देशित किया है कि वह तत्काल मौके पर जाकर आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने और उसे विक्रय कर धनराशि अदालत में जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करे।
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