आगरा ।
आगरा की एक विशेष अदालत ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
पीड़िता और उसके पिता (वादी) के अदालत में गवाही से मुकर जाने के बाद, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
इसके साथ ही, किराए के विवाद में आरोपी को झूठे मुकदमे में फंसाने की बात स्वीकार करने पर अदालत ने वादी मुकदमा के खिलाफ ही विधिक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
मामले के अनुसार, थाना एतमाद्दौला क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी मुकदमा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 6 अगस्त 2021 की रात करीब 10 बजे उनकी 15 वर्षीया नाबालिग पुत्री अपने कमरे से निकलकर बाथरूम गई थी।
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इसी दौरान मकान मालिक के बेटे यतिन पचौरी उर्फ राज पचौरी, निवासी राम नगर, राम बाग ने उनकी पुत्री का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत की। जब इसका विरोध किया गया और शिकायत की बात कही गई, तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी यतिन पचौरी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विचारण के दौरान अदालत में अभियोजन की ओर से मुख्य रूप से वादी मुकदमा और पीड़िता की गवाही दर्ज कराई गई।
सुनवाई के दौरान दोनों ही गवाह अपने पिछले बयानों से पूरी तरह मुकर गए।
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वादी मुकदमा ने अदालत के समक्ष दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि मकान मालिक के साथ उनका किराए को लेकर विवाद चल रहा था।
इसी आपसी झगड़े और रंजिश के कारण उन्होंने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
मुख्य गवाहों के बयानों में आए इस यू-टर्न और आरोपी के अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा के विधिक तर्कों के आधार पर, विशेष न्यायाधीश माननीय सोनिका चौधरी ने पाया कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।
इसके बाद अदालत ने आरोपी यतिन पचौरी को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया। वहीं, न्याय प्रणाली का दुरुपयोग कर बेकसूर को फंसाने और अदालत के समक्ष झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात कबूलने पर न्यायाधीश ने वादी मुकदमा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
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