आगरा।
आगरा की एक अदालत ने मारपीट, गाली-गलौज और अश्लील हरकत करने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है।
अपर जिला जज (एडीजे कोर्ट संख्या 19) माननीय लोकेश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी मां और बेटे को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के ग्राम सामरा का है। दर्ज मुकदमे के अनुसार, 19 जून 2022 को मामूली विवाद के बाद आरोपी आकाश (पुत्र महेंद्र सिंह) और उसकी मां जल देवी ने पीड़िता के घर में जबरन प्रवेश किया था।
Also Read – कोर्ट आदेश की अवहेलना पर एसडीएम किरावली अदालत में तलब

आरोपियों ने लाठी-डंडों से लैस होकर पीड़िता के साथ मारपीट और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब पीड़िता की पुत्रवधू ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उसके साथ भी बर्बरतापूर्वक मारपीट की और अश्लील हरकतें कीं।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत दीक्षित ने प्रभावी पैरवी की।
अदालत ने गवाहों के बयानों, उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष के तर्कों को आधार मानते हुए आकाश और उसकी मां श्रीमती जल देवी को दोषी करार दिया और उन्हें तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में प्लॉट की दीवार ढहने से महिला की मौत के मामले में प्लॉट मालिक की जमानत अर्जी निरस्त - July 25, 2026
- फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी: उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को 33.50 लाख रुपये मय ब्याज लौटाने का दिया आदेश - July 25, 2026
- आगरा अदालत का फैसला: खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में गंभीर मारपीट के छह दोषियों को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहाई - July 25, 2026




