इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा समेत 58 याचिकाओं पर फैसला रखा सुरक्षित

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आगरा/प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में हुई हिंसा के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रज़ा खान समेत अन्य आरोपियों की 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की दलीलें और लंबी बहस सुनने के बाद यह निर्णय लिया।

यह पूरा मामला पिछले साल 26 सितंबर 2025 को बरेली में भड़की हिंसा से जुड़ा हुआ है।

इस हिंसा के मुख्य सूत्रधार के रूप में मौलाना तौकीर रज़ा खान को नामजद किया गया है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग-अलग थानों में करीब दस एफआईआर दर्ज की थीं।

इस मामले में जेल में बंद मौलाना तौकीर रज़ा और अन्य सह-आरोपियों ने जमानत पाकर जेल से बाहर आने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी 58 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।

जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल बेंच के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।

सभी पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद सिंगल बेंच ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसे आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा।

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मनीष वर्मा
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