आगरा ।
उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित अपर सत्र न्यायालय न्यायालय संख्या-11 के पीठासीन अधिकारी माननीय राजमंगल सिंह यादव ने सबमर्सिबल पंप की केबल चोरी करने के आरोप में जेल में बंद दो अभियुक्तों सुरेश और अर्जुन सिंह को जमानत दे दी है।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानती और इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर सशर्त रिहा करने का आदेश जारी किया है।
मामला थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अंतर्गत गांव महदऊ का है, जहाँ 14 मई 2026 को वादी रविन्द्र कुमार ने अपने खेतों पर केवल की रखवाली के दौरान दोनों अभियुक्तों को केबल काटते हुए रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया था।
पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आरोपियों के पास से कटी हुई केबल, लोहे की आरी का ब्लेड, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामदगी दिखाई गई थी।
पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत संगठित रूप से अपराध करने का मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसके बाद से दोनों आरोपी 15 मई 2026 से जिला कारागार आगरा में निरुद्ध थे।

अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता संदीप सिंह ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है।
घटना वाले दिन आरोपी अपने भाई की पत्नी की डिलीवरी कराकर अस्पताल से लौट रहे थे, जहाँ रास्ते में वादी से विवाद होने पर उन्हें इस मामले में घसीट लिया गया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बरामद दिखाई गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन अभियुक्त सुरेश के ही हैं, जिनका किसी अपराध से कोई संबंध नहीं है।
अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि हालांकि आरोपियों पर एक अन्य मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभियोजन पक्ष उनके पूर्व में दोषसिद्ध होने का कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
अदालत ने जमानत के साथ यह शर्तें भी लागू की हैं कि आरोपी रिहा होने के बाद गवाहों को डराएंगे-धमकाएंगे नहीं और विचारण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहकर पूरा सहयोग करेंगे।
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