चांदी व्यवसायी चेक बाउंस के मामले में अदालत में तलब

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आगरा ।

आगरा के अतिरिक्त न्यायालय संख्या 3 के न्यायाधीश माननीय महेश नौटियाल ने दो लाख रुपए के चेक बाउंस (डिसऑनर) होने के एक मामले में सख्त रुख अपनाया है।

अदालत ने आरोपी चांदी व्यवसायी हिमांशु को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।

आरोपी हिमांशु, त्रिलोकी का पुत्र है और थाना छत्ता क्षेत्र के काला महल, जिला आगरा का निवासी है।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, हनुमान एनजीआरसी, थाना एतमादपुर, जिला आगरा निवासी वादी अभिषेक बघेल ने अपने अधिवक्ताओं वीर बहादुर सिंह धाकरे और भरत सारस्वत के माध्यम से अदालत में एक परिवाद दायर किया था।

वादी का आरोप है कि विपक्षी चांदी व्यवसायी हिमांशु से उसकी गहरी मित्रता थी। विपक्षी ने अपनी अत्यंत आवश्यकता बताते हुए वादी से दो लाख रुपए की राशि उधार ली थी।

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बाद में जब वादी ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपी ने उसे दो लाख रुपए का एक चेक थमा दिया। वादी ने जब इस चेक को बैंक में लगाया, तो 17 जनवरी 2025 को यह चेक अनादरित यानी डिसऑनर हो गया।

इसके बाद वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को एक विधिक नोटिस भी भेजा, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने उधार ली गई रकम की अदायगी नहीं की।

अंततः वादी ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे ने अदालत के समक्ष प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए।

अदालत ने अधिवक्ताओं के तर्कों और मामले के तथ्यों को स्वीकार करते हुए विपक्षी चांदी व्यवसायी हिमांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे विचारण के लिए तलब करने का आदेश जारी कर दिया।

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विवेक कुमार जैन
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