व्यापारिक कर्ज न चुकाने पर महिला उद्यमी को न्यायिक समन, 2.6 लाख के चेक बाउंस का है मामला

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आगरा ।

आगरा में व्यापारिक लेन-देन से जुड़े चेक बाउंस के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने एक महिला आरोपी को तलब किया है।

अदालत ने सिकंदरा थाना क्षेत्र के राधानगर की रहने वाली आरोपी रानी को इस मुकदमे के विचारण के लिए 4 सितंबर को अदालत में पेश होने के सख्त निर्देश दिए हैं।

यह मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के ही महल निवासी सोनपाल सिंह द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर किया गया है।

वादी सोनपाल सिंह ने अदालत को बताया कि उनके और विपक्षी रानी तथा उसके पति पदम सिंह के बीच पुराने पारिवारिक संबंध थे।

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इसी जान-पहचान के चलते, रानी ने जो कि ‘शालू दरी उद्योग’ के नाम से अपना व्यापार चलाती है, अपने कुटीर उद्योग और व्यापारिक जरूरतों के लिए उनसे 2.6 लाख रुपये उधार लिए थे।

पैसे लेते समय महिला ने वादा किया था कि वह 6 महीने के भीतर पूरी रकम वापस कर देगी।

समय सीमा समाप्त होने के बाद जब सोनपाल सिंह ने अपने पैसों का तगादा किया, तो रानी ने उन्हें एक चेक थमा दिया।

लेकिन जब वादी ने वह चेक बैंक में भुगतान के लिए लगाया, तो वह बाउंस हो गया।

बार-बार कहने के बावजूद पैसे न मिलने पर वादी ने न्याय की गुहार लगाई, जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने महिला व्यवसायी को समन जारी कर दिया है।

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विवेक कुमार जैन
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