आगरा ।
आगरा की एक अदालत ने युवती को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
अपर जिला जज (एडीजे कोर्ट संख्या 30) माननीय कुंदन किशोर सिंह ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी भंवर सिंह (पुत्र बांके लाल, निवासी पुरा सूरज मल, थाना श्मशाबाद, जिला आगरा) को बरी करने के आदेश जारी किए हैं।
थाना एतमद्दोला में दर्ज मामले के विवरण के अनुसार, वादी मुकदमा की 16 वर्षीया पुत्री 27 जुलाई 2018 की रात करीब 12 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी।
पुलिस ने इस मामले की विवेचना के बाद भंवर सिंह और उसके छोटे भाई (बाल अपचारी) को आरोपी बनाया था।
घटना के तीन दिन बाद वापस आई पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि घटना की रात उसके माता-पिता एक शादी समारोह में शामिल होने टूंडला गए थे।
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रात करीब 12 बजे आरोपी भंवर सिंह और उसके छोटे भाई ने घर का दरवाजा खटखटाया।
जैसे ही उसने गेट खोला, आरोपी भाई उसका मुंह बंद कर मोटरसाइकिल पर बैठाकर इटावा ले गए, जहां बाल अपचारी ने उसके साथ दुराचार किया।
तीन दिन बाद जब आरोपी उसे फिरोजाबाद लाए, तो वह वहां से भागकर वाटर वर्क्स चौराहे पर पहुंच गई।
पीड़िता का आरोप था कि भंवर सिंह ने शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में बाल अपचारी की पत्रावली को 27 मार्च 2019 को ही किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया था।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने अपनी दलीलें पेश कीं।
अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन किया और अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण आरोपी भंवर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश सुनाया।
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