आगरा ।
अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर न्यायिक प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय शारिब अली ने एसडीएम किरावली को आगामी 27 मई को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
मामले के विवरण के अनुसार, ग्राम जोताना, थाना फतेहपुर सीकरी निवासी लोकमन (पुत्र स्वर्गीय चरण लाल) ने अपने अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के माध्यम से सीजेएम की अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
इस प्रार्थना पत्र में ग्राम जोतना निवासी इंद्र एवं गोकू (पुत्रगण रामभरोसी), उपनिरीक्षक राजेश कुमार और क्षेत्रीय लेखपाल दीपक सक्सेना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि इंद्र और गोकू ने उपनिरीक्षक तथा लेखपाल की मिलीभगत से ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।
इस पूरे मामले में लेखपाल की भूमिका की जांच और स्थिति स्पष्ट करने के लिए सीजेएम न्यायालय ने एसडीएम किरावली से एक विस्तृत आख्या (रिपोर्ट) तलब की थी।
लंबे समय के बाद भी एसडीएम कार्यालय द्वारा यह आख्या अदालत में प्रेषित नहीं की गई।
अदालत के आदेश की इस अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम माननीय शारिब अली ने एसडीएम किरावली को निर्धारित तिथि 27 मई को स्वयं न्यायालय में हाजिर होकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अंतिम आदेश जारी किया है।
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