आगरा।
दुकान के उधारी के रुपए मांगने पर दुकानदार के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीएमजे कोर्ट संख्या 2) माननीय बटेश्वर कुमार ने आरोपी महिला की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
मामले के अनुसार, यह विवाद थाना बरहन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खांडा का है। यहाँ के निवासी और मामले के वादी मगन उर्फ कृष्ण कांत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

वादी का आरोप था कि 20 नवंबर 2022 को वह अपनी दुकान के बकाया उधारी के पैसे मांगने के लिए आरोपी महिला श्रीमती शशि के घर गया था।
उधारी की मांग करने से नाराज होकर आरोपी महिला, उनके पति प्रेम पाल सिंह और एक अन्य सहयोगी भीकम सिंह ने वादी की दुकान पर धावा बोल दिया। इन लोगों ने दुकान के भीतर घुसकर वादी के साथ लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की, गाली-गलौज की और भविष्य में जान से मारने की धमकी भी दी।
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न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपी महिला की ओर से अधिवक्ता बबीना रानी शांत ने मजबूत तर्क प्रस्तुत किए।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को आधार मानते हुए अभियुक्ता श्रीमती शशि की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।
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