कबाड़ का काम करता था मृतक
आरोपी छोटे भाई ने शराब के पैसे नहीं देने पर की थी बड़े भाई की हत्या
आगरा 27 सितंबर।
शराब के लिये अपने छोटे भाई को पैसे देने से इन्कार करने पर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को इतना पीटा की वह पुल से नीचे गिर गए और उसकी मौत हो गई।
छोटे भाई पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चला और अंत में अपने बड़े भाई की हत्या के आरोपी मनोज उर्फ माताप्रसाद पुत्र स्व. मेघ सिंह निवासी सुहाग नगर थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद को दोषी मानते हुये आगरा के अपर जिला जज 4 माननीय दिनेश तिवारी ने दस वर्ष कैद एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती राधा ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि, उसके पति मुकेश कुमार रामबाग पर कबाड़ें की फेरी का काम करते थे।

2 जून 2018 की दोपहर 3.30 बजे करीब वादनी के देवर मनोज उर्फ माता प्रसाद पुत्र स्व.मेघ सिंह ने वादनी के पति मुकेश कुमार के पास आ उनसे शराब पीने के लिये पैसे मांगे। उनके द्वारा पैसे देने से इन्कार करने पर आरोपी मनोज उर्फ माता प्रसाद ने लात घूंसे से वादनी के पति को बुरी तरह मारा ।
आरोपी द्वारा वादनी के पति के पेट पर लात से कई प्रहार करने पर वह राम बाग चौराहे स्थित पुल के नीचे बेहोश हो गिर गये।
शोर शराबा सुन वादनी के पुत्र मनीष एवं अन्य द्वारा वादनी के पति को इलाज हेतु अस्पताल ले जाने के दौरान रास्तें में उनकी मृत्यु हो गयी।
वादनी की तहरीर पर पुलिस ने उसके देवर मनोज उर्फ माता प्रसाद के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी मंगल सिंह उपाध्याय ने मामले की पुष्टि हेतु वादनी मुकदमा श्रीमती राधा, उसके पुत्र मनीष, निरीक्षक / विवेचक अनुज मलिक, एस.आई. पुष्पेंद्र कुमार, हैड कॉन्स्टेबिल गजेंद्र सिंह, डॉ धर्मवीर सिंह को गवाह के रूप में अदालत में पेश किया।
अपर जिला 4 माननीय दिनेश तिवारी ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी मंगल सिंह उपाध्याय के ठोस तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थ दंड राशि में से दस-दस हजार रुपये अदालत ने मृतक की पत्नी श्रीमती राधा एवं मृतक के पुत्र मनीष को दिलाये जाने के आदेश प्रदान किये।
शेष 5 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते मे जमा करने के आदेश दिये।
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