आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर अहम सुनवाई हुई।
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड बनवाने से संबंधित है।
जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच में हुई इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है।
वहीं, अदालत ने इस मामले के शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना और नावेद मियां खां को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया है।
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उल्लेखनीय है कि आजम खान द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिवीजन याचिका में रामपुर कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें दोषसिद्ध करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
इसी मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई गई है। सजा के खिलाफ दोनों नेताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलग-अलग क्रिमिनल रिवीजन याचिकाएं दाखिल कर राहत की मांग की है।
अदालत ने मामले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
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