आगरा 27 सितंबर ।
दलित उत्पीड़न, मारपीट, धमकी, गाली गलौज के आरोप में आरोपित मासूम अली एवं गफ्फार खान पुत्रगण मुंशी खान निवासी ग्राम चिरहोली थाना एत्मादपुर जिला आगरा की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने रिहाई के आदेश दिये हैं।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा ओमप्रकाश का आरोप था कि 6 सितम्बर 21 की सुबह 8.15 बजें करीब आरोपी भाईयों ने दबंगई दिखा वादी के साथ गाली गलौज के विरोध करने पर लाठी डंडों से मारपीट कर जाति सूचक शब्द कहे।
वादी की चीख पुकार सुन मौके पर आई वादी की पुत्री एवं अन्य के साथ भी आरोपी भाईयो ने मारपीट एवं जान से मारनें की धमकी दी।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के उपरांत आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के तर्क पर अदालत ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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