आगरा 10 सितंबर।
विवाहिता से घर मे घुस दुराचार एव धमकी देने के मामले में आरोपित मोनू उर्फ चेचू, पुत्र राम धन, निवासी नई बस्ती, जरार, थाना बाह, जिला आगरा को पर्याप्त साक्ष्य एवं पीड़िता के बयान मे विरोधाभास पर अपर जिला जज 10 माननीय काशी नाथ ने बरी करने के आदेश दिये हैं।
Also Read - एन.टी.पी.सी. पर किसानों के धरना प्रदर्शन का प्रकरण, आरोपी किसान की जमानत स्वीकृतथाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे यह आरोप लगाया कि 3 नवम्बर 2021 को उसके पति एवं सास फिरोजाबाद गये थे, घर में वह अपने नाबालिग बच्चो के साथ अकेली थी।
रात्रि 9 बजे करीब आरोपी ने वादनी के पति को घर आ आवाज लगाई दरवाजा खोलने पर आरोपी वादनी को धकेल घर मे ले गया। आरोपी ने तमंचे के बल पर वादनी के साथ जबरन दुराचार किया।
अभियोजन की तरफ से वादनी मुकदमा सहित 6 गवाह अदालत में पेश किये गए।
अदालत में मैडिकल रिपोर्ट में दुराचार के बाबत स्पष्ट मत व्यक्त नहीं करने, वादनी के बयान में विरोधाभास एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता महताब सिंह के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये गए।
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