शासकीय कार्य में बाधा, बबाल, बंधक बनाने आदि का था आरोप
आगरा 10 सितंबर ।
एन. टी.पी.सी.(नेशनल पावर ग्रिड)पर धरने के दौरान जमकर बवाल, अधिकारियों को बंधक बनाने, शासकीय कार्य में बाधा एवं 7 सी.एल.ए.एक्ट के मामले में आरोपित किसान राजकुमार पुत्र हिम्मत सिंह की जमानत स्वीकृत कर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने रिहाई के आदेश दिये हैं।
Also Read - आई.आई.टी. जम्मू के छात्र की जमानत स्वीकृतथाना ताज गंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा पंकज शर्मा उपमहाप्रबन्धक पावर ग्रिड ने थाने पर तहरीर दें ,आरोप लगाया कि 25 दिसम्बर 2016 को भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह चाहर के नेतृत्व में सैकड़ो किसानो ने एन.टी.पी.सी. के गेट नम्बर 2 पर निशुल्क बिजली प्राप्ति हेतु धरना दिया था।
27 दिसम्बर 2016 को प्रदर्शन कारी किसानो ने सभी गेटों पर ताला डाल, हाथों में लाठी, डंडे दरांती लेकर जमकर बवाल किया।
सात आठ घन्टे सभी को बंधक बना लिया। विद्युत आपूर्ति भंग करने टावर आदि गिराने की धमकी दी।
जिससे अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया, उक्त मामले मे आरोपी सहित 15 किसानों के विरुद्ध वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अदालत मे आरोप पत्र प्रेषित किया था।
सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने आरोपी के अधिवक्ता कृष्ण गोपाल जैसवाल के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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