सात वर्ष से कम की सजा मे गिरफ्तारी को अवैध बता रिहाई के दिये आदेश
आगरा 10 अप्रैल ।
सात वर्ष से कम की सजा वालें आपराधिक मामलें में आरोपी का रिमांड अस्वीकृत कर एसीजेएम 3 माननीय विवेक विक्रम ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना मंटोला में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी नहना उर्फ दिनेश पुत्र दुली चन्द निवासी कंगाल पाडा, थाना मंटोला को मुकदमा अपराध संख्या-22/25 अंतर्गत धारा -74, 78, 352 बीएनएस के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा (ज्यूडिशियल कस्टडी)में लेने हेतु विवेचक द्वाराअदालत से आग्रह किया।
Also Read – आगरा में चल रहे ताजमहल/तेजोमहालय वाद में जलाभिषेक की मांग को लेकर टली सुनवाई
जिसका आरोपी के अधिवक्ता अशोक कोटिया द्वारा पुरजोर विरोध कर सात वर्ष से कम की सजा के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को विधि विरुद्ध बताते हुये तर्क दिये गये।
एसीजेएम 3 माननीय विवेक विक्रम ने उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सिदार्थ बनाम यूपी राज्य में पारित दिशा निर्देशों के अनुपालन जिसमे की सात वर्ष से कम की सजा वाले अपराधो में अभियुक्त की गिरफ्तारी को निषेधित किया गया है उसका हवाला देते हुए आरोपी का रिमांड निरस्त कर 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल कर रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद अपहरण व दुराचार के मामले में आरोपी को मिली जमानत - July 24, 2026
- दहेज हत्या मामला: अदालत ने पति, सास और ससुर को उन्मोचित करने से किया इंकार ,13 अगस्त को तय होंगे आरोप - July 24, 2026
- साक्ष्यों के अभाव और बयानों में विरोधाभास के चलते सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के दो आरोपी बरी - July 24, 2026




