पुलिस ने आख्या दी कि थाने पर कोई माल नही है
अदालत पूर्व में ही वादी एवं अभियुक्त के पक्ष में अवमुक्त कर चुकी है माल
आगरा 27 सितंबर।
40 लाख के जेवरात थाना न्यू आगरा से अवमुक्त कराने के बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने थाने की आख्या के आधार पर खारिज करने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार प्रार्थनी डॉ दीपाली अग्रवाल पत्नी राहुल अग्रवाल निवासनी विभव वेले व्यू अपार्टमेंट, मयूर कॉम्प्लेक्स, थाना ताजगंज ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि उसके साथ अभियुक्त दीपक बोहरा द्वारा 40 लाख रुपये के जेवरातों की ठगी करने पर थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
उक्त आरोपी ने अन्य अपराध भी किये थे। जिसमे उसके विरुद्ध थाना हरीपर्वत एवं अन्य थानों में भी मुकदमें दर्ज हुये थे।

प्रार्थनी द्वारा जेवरात अवमुक्त कराने के बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने थाना न्यू आगरा से आख्या तलब की।
थाना न्यू आगरा ने आख्या दी कि सम्बंधित माल को पूर्व में अदालत के आदेश से वादी एवं अभियुक्त के पक्ष में अवमुक्त किया जा चुका हैं ।
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उक्त मुकदमे से सम्बंधित कोई माल रिलीज हेतु शेष नहीं हैं ।
सीजेएम ने थाना न्यू आगरा की आख्या के आधार पर प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये।
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