25 लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने का था आरोप
आगरा 27 सितंबर।
25 लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित ब्रजेश सिंह यादव पुत्र जगदीश यादव प्रबंध निदेशक ऋषि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुगल रोड कमला नगर थाना न्यू आगरा को सबूतों के अभाव मे एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने बरी करने के आदेश दिये हैं।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार गुप्ता पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता निवासी कमला नगर थाना न्यू आगरा अदालत ने मुकदमा दायर कथन किया कि उसके भाई अरविंद कुमार गुप्ता की आरोपी द्वारा संचालित ऋषि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जय शिव मेडिकेयर के नाम से केमिस्ट की दुकान थी।

जिस कारण वादी एवं आरोपी के मध्य मित्रतापूर्ण व्यवहार हो गये थे। आरोपी द्वारा आवश्यकता दर्शाकर वादी से 25 लाख रुपये उधार ले अति शीघ्र वापस करने का भरोसा दिलाने पर वादी ने आरोपी को 25 लाख रुपये उधार दे दिये थे।
लंबे समय तक उधारी नही चुकाने पर वादी के तगादे पर 30 मार्च 2017 को आरोपी ने पंजाब नेशनल बैंक की दरेसी नम्बर 2 शाखा का 25 लाख रुपये का चैक दिया। जिसे वादी ने भुगतान हेतु अपनी बैंक ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स की कमला नगर शाखा में जमा किया ।
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चैक डिसऑनर होनें पर वादी ने आरोपी को विधिक नोटिस प्रेषित कर अदालत में मुकदमा दायर किया।
मुकदमे के विचारण उपरांत वादी ने आरोपी को कब रुपया दिया ?
इसकी तारीख बतानें में विफल रहने, आरोपी को प्रेषित विधिक नोटिस की ट्रेक रिपोर्ट दाखिल नहीं करने, वादी के बयानो में गम्भीर विरोधाभास पर एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
आरोपी की तरफ से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ताओ संजीव अग्रवाल एवं सुशील अग्रवाल द्वारा की गई।
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