आगरा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्टम) माननीय कन्हैया जी की अदालत ने 8 लाख 25 हजार रुपये के चेक बाउंस (डिसऑनर) मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
यह मामला आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र से जुड़ा है। वादी नवनीत शर्मा, जो ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस 2 के निवासी हैं, ने अपने अधिवक्ता जल सिंह परिहार के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
न्यायालय में दी गई जानकारी के अनुसार, विपक्षी (आरोपी) ध्रुव कुमार, निवासी मोती बाग, थाना एत्माद्दौला, ने प्लॉट खरीदने के प्रयोजन से वादी से 8 लाख 25 हजार रुपये उधार लिए थे। इस धनराशि को चुकाने के एवज में आरोपी द्वारा वादी को 8 लाख 25 हजार रुपये के चेक प्रदान किए गए थे।

जब वादी ने भुगतान प्राप्त करने के लिए इन चेकों को बैंक में प्रस्तुत किया, तो वे डिसऑनर (बाउंस) हो गए। इसके उपरांत वादी ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायालय की शरण ली।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, आरोपी ध्रुव कुमार को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।
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