आगरा।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने 6 वर्षीय बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 22,500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले की पृष्ठभूमि में अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना थाना रकाबगंज क्षेत्र की है। वादी (पीड़िता के पिता) के आरओ प्लांट पर न्यू जनता कॉलोनी, मुस्तफा क्वार्टर (आगरा कैंट) निवासी आरोपी इख्तियार उर्फ मुख्तयार पानी सप्लाई का कार्य करता था।
19 मई 2023 की शाम करीब 6:30 बजे जब वादी की 6 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तब आरोपी उसे गोद में उठाकर एक गली में ले गया।
वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और परिजनों से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस कृत्य के दौरान बच्ची बेहोश हो गई थी।
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परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 23 मई 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान वादी, पीड़िता और संबंधित डॉक्टर सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा की दलीलों, पीड़िता की अहम गवाही और मेडिको-लीगल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को समझा।
सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी इख्तियार को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कैद एवं 22,500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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