मोबाइल लूट के मामले में आगरा न्यायालय का फैसला, आरोपी को 4 वर्ष का कारावास और जुर्माना

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आगरा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे 8) माननीय रवि कांत की अदालत ने मोबाइल लूट के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी आकाश को 4 वर्ष की कैद और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 16 जून 2016 को हुई थी। सुल्तानपुरा निवासी वादी मुरारी लाल से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनका सैमसंग कंपनी का मोबाइल लूट लिया था।

इस घटना को लेकर वादी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी मामले की जांच करते हुए थाना सदर पुलिस ने 19 जून 2016 को आरोपी आकाश (पुत्र राजू, निवासी नाला काजी पाड़ा, थाना रकाबगंज, जिला आगरा) सहित अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी के पास से लूटे गए 5 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी बरामद की थी।

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न्यायालय में सुनवाई और फैसला इस प्रकरण की सुनवाई एडीजे 8 माननीय रवि कांत के न्यायालय में संपन्न हुई।

अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

उन्होंने वादी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए और अपने कानूनी तर्क प्रस्तुत किए।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी आकाश को दोषसिद्ध पाया।

इसके परिणामस्वरूप उसे 4 वर्ष की कैद और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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विवेक कुमार जैन
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