आगरा (किरावली):
लाखों रुपये के जेवर चोरी करने के आरोप में घिरे दो सगे भाइयों को अदालत ने राहत दी है।
एडीजे-23 माननीय अमित कुमार यादव ने मामले की परिस्थितियों और साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए आरोपी भाइयों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
यह था पूरा मामला:
मामला थाना अछनेरा के अंतर्गत ग्राम सहाई का है। यहाँ के निवासी जगदीश सोलंकी ने अपने ही गांव के दो भाइयों, राकेश सोलंकी और कन्हैया सोलंकी (पुत्रगण धर्मवीर सिंह) के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था।
* वादी का आरोप था कि 15 नवंबर 2025 को जब वह शादी का सामान खरीदने बाजार गए थे, तब पीछे से इन दोनों भाइयों ने अलमारी का ताला तोड़कर सोने के कीमती जेवर चोरी कर लिए।
* वादी ने इस घटना के सीसीटीवी फुटेज होने का भी दावा किया था।
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अदालत में बचाव पक्ष की दलीलें:
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता तेजेंद्र राजपूत ने कोर्ट में सशक्त पैरवी की।
अदालत ने जमानत देते समय मुख्य रूप से तीन बिंदुओं को आधार बनाया:
* देरी से FIR: घटना 15 नवंबर की बताई गई, जबकि इसकी रिपोर्ट 9 दिन बाद यानी 24 नवंबर को दर्ज कराई गई।
* कोई बरामदगी नहीं: पुलिस आरोपियों से चोरी किया गया कोई भी सामान या जेवर बरामद करने में विफल रही।
* स्वच्छ छवि: आरोपियों का पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया।
कोर्ट का फैसला:
एडीजे-23 माननीय अमित कुमार यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि बरामदगी न होने और रिपोर्ट में देरी होने के कारण आरोपियों को हिरासत में रखने का पर्याप्त आधार नहीं है।
कोर्ट ने राकेश और कन्हैया सोलंकी की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) मंजूर करते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।
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