आगरा/प्रयागराज।
भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी विधिक राहत मिली है। न्यायालय ने गाजियाबाद में उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले की पूरी न्यायिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कोर्ट के इस आदेश के बाद अब निचली अदालत में इस मामले की आगे की कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं होगी, जब तक कि हाईकोर्ट में इस याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।
यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस संजय कुमार पचोरी की एकल पीठ ने यश दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।
याचिकाकर्ता यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी निचली अदालत की पूरी न्यायिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और उसके बाद अंतरिम राहत प्रदान करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।

यह पूरा प्रकरण गाजियाबाद में दर्ज दुष्कर्म के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा क्रिकेटर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं, न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता यश दयाल की ओर से इन आरोपों का कड़ा विरोध किया गया।
उनकी ओर से यह दलील दी गई कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और उसके आधार पर चल रही पूरी कार्यवाही कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि मामले के सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।
न्यायालय के निर्देशानुसार तब तक निचली अदालत में इस प्रकरण से संबंधित कोई भी न्यायिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
इस अंतरिम आदेश से फिलहाल यश दयाल को फौरी राहत मिल गई है, हालांकि मामले का अंतिम परिणाम हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई और साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना पर ही निर्भर करेगा।
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