आगरा/प्रयागराज, 23 जुलाई:
भदोही से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जाहिद बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके घर में नाबालिग नौकरानी मिलने के मामले में दाखिल जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
विधायक जाहिद बेग के खिलाफ 13 सितंबर, 2024 को भदोही जिले के भदोही थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 9 सितंबर, 2024 को विधायक के घर के एक बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था।
इस मामले की जांच के दौरान यह संज्ञान में आया कि विधायक के घर में एक अन्य नाबालिग लड़की घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। इसके बाद, उस नाबालिग लड़की को विधायक के घर से मुक्त कराया गया।
भदोही कोतवाली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने सपा विधायक जाहिद बेग पर बाल श्रम और मानव तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।
विधायक ने इन आरोपों के बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अब उन्हें राहत मिल गई है।
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