आगरा/प्रयागराज, 23 जुलाई:
समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दाखिल दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
इस मामले में सभी पक्षों की बहस 1 जुलाई को पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।
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हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, एमपी/एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा।
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट रखने और दो पैन कार्ड के इस्तेमाल से जुड़ा है।
अब उन्हें इन आरोपों का सामना निचली अदालत में करना पड़ेगा।
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