आगरा 18 मार्च ।
बालाजी होटल पर बल्बा, स्टाफ के साथ मारपीट कर घातक चोटे पहुंचाने के मामले में आरोपित सात आरोपियों की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल नें रिहाई के आदेश दिये।
थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा पुलकित द्वारा तहरीर दें आरोप लगाया था कि 13 अप्रेल 24 की रात्रि 10.30 बजें करीब मनीष उदैनिया, भरत शर्मा, अरुण शर्मा, प्रिंस उर्फ पिंटू, रजत बंसल, अभिनय उपाध्याय एवं अमित कुमार उर्फ अमित कालिया ने उनके खंदौली हाथरस रोड स्थित बालाजी होटल पर बिना पैसे दिये खाना मांगा।

मना करने पर लाठी डंडों से मारपीट कर वादी मुकदमा सहित विशाल, मोरध्वज, सुरजीत एवं दीपक को गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
जिला जज ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत पुलिस द्वारा किसी भी चुटैल की मैडिकल रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं करने एवं आरोपियो के अधिवक्ता योगेश शुक्ला एवं गुंजन अग्रवाल के तर्क पर आरोपियों की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई कें आदेश दिये।
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