आगरा/प्रयागराज १७ अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को विशेष अदालत से मिली दो साल की कैद की सजा के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर मूल पत्रावली तलब की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने दिया है।
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मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2008 में सपा नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम ने समर्थकों के साथ जाम लगाया था।
कोर्ट ने पिता-पुत्र को दो- दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जिसे एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी।
इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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