आगरा
पालीवाल पार्क में पुलिस एनकाउंटर के दौरान घायल हुए आरोपी जुनैद हुसैन को जिला न्यायालय ने जमानत प्रदान कर दी है। आरोपी पर नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार और पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर आरोप हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जुनैद हुसैन पुत्र माजिद हुसैन, निवासी कर्बला, अब्बू लाला की दरगाह, थाना न्यू आगरा, पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ 16 अगस्त 2025 को संजय प्लेस में भीख मांगने वाली एक किशोरी को रुपयों का लालच देकर उसके साथ सामूहिक दुराचार किया।
Also Read – धर्मांतरण व अपहरण के आरोपी की जमानत आगरा जिला न्यायालय ने की निरस्त

आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे पुलिस सक्रिय हुई।
पुलिस ने 21 अगस्त को पालीवाल पार्क में आरोपी की घेराबंदी की। इस दौरान जुनैद ने पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में जुनैद पुलिस की गोली से घायल हो गया।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं विजय आहूजा एवं साजिद अहमद ने तर्क दिया कि घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ।
इस आधार पर जिला जज ने आरोपी की जमानत स्वीकृत करने के आदेश दिए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin




