धर्मांतरण व अपहरण के आरोपी की जमानत आगरा जिला न्यायालय ने की निरस्त

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आगरा

थाना सदर क्षेत्र में दर्ज चर्चित धर्मांतरण व अपहरण मामले में आरोपी मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पंवार की जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

आरोपी पर वादी की दो पुत्रियों के अपहरण, अवैध धर्मांतरण और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पंवार, निवासी भलस्वा डेयरी, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली (वर्तमान निवासी हसनपुरा, थाना सदर, जयपुर) को थाना सदर पुलिस ने अन्य सह अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी के अधिवक्ता ऋषि राज चौहान एवं अन्य ने जिला न्यायालय में पुनः याचिका प्रस्तुत की।

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उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी एफआईआर में नामित नहीं है, और वादी की पुत्रियाँ अपनी इच्छा से वर्ष 2021 में शायमा उर्फ खुशबू के पास कश्मीर गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी ने किसी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं किया, न ही कोई आर्थिक लाभ लिया।

वहीं, डीजीसी फौजदारी राधा कृष्ण गुप्ता एवं वादी के अधिवक्ता जगदीश कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो युवतियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि युवतियों को डॉ. जाकिर नाइक, मौलाना कलीम सिद्दीकी आदि के वीडियो दिखाकर मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता था, और इस कार्य के लिए विदेशों से फंडिंग भी होती थी।

सभी पक्षों के तर्कों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए जिला जज ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त करने के आदेश दिए।

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विवेक कुमार जैन
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