आगरा ।
आगरा के आईएसबीटी कट के सामने मोटरसाइकिल सवार दंपती को टक्कर मारकर उनकी मृत्यु कारित करने के मामले में जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने आरोपी ट्रक चालक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि दुर्घटना के समय आरोपी चालक के पास भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं था।
थाना हरीपर्वत में दर्ज मुकदमे के अनुसार, वादी केदार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 10 जुलाई 2026 की शाम करीब 6:30 बजे उनका पुत्र अजय सिंह अपनी पत्नी श्रीमती पूजा के साथ मोटरसाइकिल द्वारा अपने गांव नगला छीतर सिंह, थाना सिकंदरा लौट रहा था।
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जब वे आईएसबीटी कट के सामने पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक (संख्या एचआर एके 3707) के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी।
इस दुर्घटना में अजय सिंह और उनकी पत्नी पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे दोनों की मौके पर ही असमय मृत्यु हो गई।
इस मामले में जेल में बंद आरोपी ट्रक चालक प्रदीप पुत्र नेत्रपाल सिंह, निवासी नगला परमसुख, थाना कागारौल, जिला आगरा द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से कड़ा विरोध किया।
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उन्होंने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी ने अत्यंत लापरवाही से वाहन चलाते हुए दो बेकसूर लोगों की जान ली है।
इसके साथ ही सबसे गंभीर तथ्य यह है कि आरोपी के पास भारी वाहन (हेवी व्हीकल) चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था, जो कानून का सीधा और गंभीर उल्लंघन है।
जिला जज ने अभियोजन पक्ष के तर्कों, अपराध की गंभीरता और बिना वैध लाइसेंस के भारी वाहन चलाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए आरोपी प्रदीप का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए।
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