आगरा ।
अदालत द्वारा पारित आदेश का पालन न करना एक अपीलार्थी को भारी पड़ गया है।
चेक बाउंस (अनादर) के मामले में अर्थदंड की 20 प्रतिशत राशि जमा करने के आदेश का अनुपालन न करने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-13) माननीय महेश चंद वर्मा की अदालत ने आरोपी मलखान सिंह की जमानत निरस्त कर दी है।
इसके साथ ही अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार, आरोपी मलखान सिंह के खिलाफ चेक बाउंस के आरोप में मुकदमा चल रहा था।
इस मामले में सुनवाई के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा और दो लाख चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था।
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अधीनस्थ न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध आरोपी द्वारा सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की गई थी।
सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील और जमानत याचिका को इस कानूनी शर्त के साथ स्वीकृत किया था कि वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगाए गए अर्थदंड की कुल राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा अदालत में जमा करेगा।
अदालत द्वारा अपीलार्थी को तय राशि जमा करने के लिए बार-बार अवसर और समय दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसने 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं की और अदालती आदेश की अनदेखी की।
इस पर सख्ती बरतते हुए एडीजे-13 माननीय महेश चंद वर्मा ने आदेश का अनुपालन न होने के आधार पर अपीलार्थी मलखान सिंह की जमानत निरस्त कर दी और उसे गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
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